नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) में मेयर (Mayor) चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी (BJP) के बीच जमकर खींचतान हो रही है। बीते दिन भी दिल्ली मेयर का चुनाव नहीं हो सका। अब दिल्ली (Delhi) मेयर (Mayor) के चुनाव के इस मुद्दे को लेकर आप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
Delhi Mayor election | BJP and AAP protest and accuse each other of delaying the election. The election was postponed for the third time yesterday after a ruckus at Civic Centre.
(Top 2 pics: BJP protest, bottom 2 pics: AAP protest) pic.twitter.com/FO8oCuR1u7
— ANI (@ANI) February 7, 2023
आप ने मनोनीत पार्षदों के वोट डालने के फैसले को चुनौती देने के लिए याचिका दाखिल की। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार के दिन सुनवाई करेगा।दरअसल दिल्ली में महापौर का चुनाव तीसरी बार टलते ही आम आदमी पार्टी ने फिर एमसीडी में महापौर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
इस दौरान पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने घोषणा की कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में मनोनीत पार्षद भी वोट करेंगे।मंगलवार को अर्जेंसी के आधार पर शीघ्र सुनवाई के लिए इस मामले को मेंशन करने की भी योजना है।
पिछली बार जब आप की महापौर पद की उम्मीदवार डॉ शैली ओबरॉय ने अपनी याचिका कोर्ट से वापस ली थी तो सीजेआई जस्टिस की अगुआई वाली पीठ ने उनको ये छूट दी थी कि आपको भविष्य में कोई दिक्कत हो तो आप यहां आ सकते हैं।
आप की याचिका में मुख्य आधार और प्रार्थना यही है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में चुनाव सुनिश्चित कराए ताकि उपराज्यपाल और केंद्र सरकार संवैधानिक प्रक्रिया और कानूनी प्रावधानों को अपने हाथों में लेते हुए कोई मनमानी न कर सके।