दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज

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नई दिल्ली: तिहाड़ में बंद दिल्ली (Delhi) की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सत्येंद्र (Satyendar) जैन (Jain) की स्पेशल फूड देने वाली याचिका पर आज राउव एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

याचिका में सत्येंद्र (Satyendar) जैन ने जेल में ड्राई फूड्स और फल देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे सिर से नकार दिया। बता दें, सत्येंद्र जैन की ओर से उनके धार्मिक उपवास पर रहने के चलते विशेष भोजन की मांग की थी। बीते शुक्रवार को भी इस पर सुनवाई हुई थी।

सत्येंद्र (Satyendar) जैन ने आरोप लगाया था कि जेल में उन्हें सामान्य भोजन और चिकित्सा सुविधा भी मुहैया नहीं कराई जा रही है। अर्जी में आरोप लगाया गया था कि 31 मई को सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के दिन से ही वह जैन मंदिर नहीं जा पा रह हैं।

जैन धर्म का पक्का अनुपालक होने के नाते वह धार्मिक उपवास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पका भोजन दालें, अनाज और दुग्ध उत्पाद नहीं दिया जा रहा।

धर्म के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं किया जाता

यह दावा किया गया है कि वह जैन धर्म का कड़ाई से पालन करते हैं। वहीं, जेल प्रशासन ने इन आरोपों से इनकार किया था और अदालत को बताया था कि संबंधित प्रशासन से यह अपेक्षा करना गलत है कि वह किसी कैदी को विशेष सुविधा देंगे।

जेल प्रशासन ने दावा किया था कि सभी कैदियों को पोषक और संतुलित भोजन दिया जाता है और इसमें जाति, नस्ल और धर्म के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं किया जाता है।

धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किए गए थे सत्येंद्र जैन

बता दें, जैन को सीबीआई द्वारा 2017 में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत मामले से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

अदालत ने जैन को इस मुकदमे और दो अन्य मामलों में जमानत देने से 17 नवंबर को इनकार कर दिया था। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने खुद से कथित रूप से जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन किया है।

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