WhatsApp और फेसबुक को हाईकोर्ट से बड़ा झटका

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नई दिल्‍ली: दिल्ली (Delhi) हाईकोर्ट (HighCourt) ने बृहस्पतिवार को व्हाट्सऐप (WhatsApp) और फेसबुक/मेटा (Facebook/Meta) की उन अपीलों को खारिज कर दिया जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश से की जा रही जांच को चुनौती देने के अनुरोध को खारिज करने विरोध में दायर की गई थी।

प्राइवेसी पॉलिसी की जांच का था आदेश

सीसीआई (CCI) ने ‘इंस्टेंट मैसेजिंग’ मंच की प्राइवेसी (Privacy) पॉलिसी (Policy) की जांच के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट (HighCourt) के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की एक बेंच ने कहा कि सिंगल बेंच का आदेश तर्कपूर्ण और सही था तथा उसके विरुद्ध दायर याचिकाओं में कोई दम नहीं है।

पिछले साल अप्रैल में, उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ ने सीसीआई द्वारा निर्देशित जांच को रोकने से इनकार कर दिया था और व्हाट्सऐप (WhatsApp) तथा फेसबुक (अब ‘META’) की याचिका खारिज कर दी थी।

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