नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को ट्रेनों द्वारा लोगों की आवाजाही के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की। गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों(गाइडलाइन) के मुताबिक केवल असंक्रमित और कंफर्म टिकट वालों को ही इन ट्रेनों में यात्रा की अनुमति दी जाएगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि सभी यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश करते समय और यात्रा के दौरान शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।