नई दिल्ली : शाहीन (shaheen) बाग (bagh) में प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम (supreme) कोर्ट (court) में हुई सुनवाई को 23 मार्च तक के लिए टाल दिया गया है। कोर्ट (court) ने कहा कि मामले में भेजे गए वार्ताकारों को सफलता नहीं मिली है।
Shaheen Bagh matter: Supreme Court fixes the matter for further hearing to March 23. The court was hearing pleas seeking removal of anti-Citizenship Amendment Act protesters from Delhi’s Shaheen Bagh area. pic.twitter.com/vhT6KfzH4v
— ANI (@ANI) February 26, 2020
उत्तर-पूर्वी (North-east) दिल्ली (Delhi) में भारी हिंसा को देखते हुए नागरिकता कानून के खिलाफ शाहीन (shaheen) बाग (bagh) में प्रदर्शन कर रहे लोगों की तरफ से सुरक्षा को लेकर सुप्रीम (supreme) कोर्ट (court) में लगाई गई याचिका पर आज सुप्रीम (supreme) कोर्ट (court) में सुनवाई हुई। याचिका में प्रदर्शनकारियों की तरफ से सुरक्षा देने की मांग की गई है। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं।
शाहीन (shaheen) बाग (bagh) में दिसंबर महीने से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लोग नागरिकता संशोधन कानून को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। शाहीन (shaheen) बाग (bagh) पर पिछली सुनवाई में सुप्रीम (supreme) कोर्ट (court) ने कहा था कि किसी सार्वजनिक जगह पर अनंतकाल तक प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। हालांकि तब सड़क खाली करवाने का कोई आदेश नहीं दिया गया था।
न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने कहा था कि एक कानून है और लोगों की उसके खिलाफ शिकायत है। मामला अदालत में लंबित है। इसके बावजूद कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें प्रदर्शन का अधिकार है लेकिन आप सड़कों को अवरूद्ध नहीं कर सकते। ऐसे क्षेत्र में अनिश्चित समय तक प्रदर्शन नहीं हो सकते। अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं तो यह प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान पर होना चाहिए।