निर्भया के दोषी मुकेश ने फांसी से बचने के लिए चली नई चाल

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नई दिल्ली : निर्भया (Nirbhaya) गैंगरेप और मर्डर मामले के चार सजायाफ्ता दोषियों में से एक मुकेश (Mukesh) सिंह (Singh) ने अपनी मौत की सजा खारिज कराने के अनुरोध के साथ मंगलवार को फिर से कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है। मुकेश (Mukesh) ने दावा किया है कि वह अपराध के दिन दिल्ली (Delhi) में नहीं था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के समक्ष दायर याचिका में दावा किया गया कि मुकेश को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था और उसे 17 दिसंबर, 2012 को दिल्ली (Delhi) लाया गया था। साथ ही कहा गया कि वह 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली (Delhi) में मौजूद नहीं था जब यह अपराध हुआ था।

याचिका में यह भी आरोप लगाया कि मुकेश सिंह को तिहाड़ (Tihar) जेल (Jail) के भीतर प्रताड़ित किया गया।  पांच मार्च को निचली अदालत ने मामले के चार दोषियों – मुकेश सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को 20 मार्च की सुबह साढ़े पांच बजे फांसी देने के लिए मृत्यु वारंट जारी किया था।

सीबीआई जांच की भी मांग

वकील एमएल शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में मुकेश (Mukesh) सिंह की ओर से केंद्र, दिल्ली (Delhi) सरकार और वकील वृंदा ग्रोवर द्वारा इस मामले में किए गए कथित आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी की सीबीआई जांच की मांग की गई थी

 

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