वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की तारीख 15 दिसंबर तक बढ़ाई

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नई दिल्ली : सरकार ने राजमार्गों पर टोल पेमेंट के लिए अनिवार्य रूप से फास्टैग लागू करने की तारीख 15 दिसंबर तक बढ़ा दी है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने पहले इसकी तारीख 1 दिसंबर तय की थी। मंत्रालय ने कहा, ‘नागरिकों को फास्टैग प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय देने की दिशा में हमने फी प्लाजा वाले सभी लेन को फास्टैग फी प्लाजा 15 दिसंबर से घोषित करने का फैसला किया है।’ नैशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसे पूरे देश में लागू किया जाना है जिसका मकसद ट्रैफिक मूवमेंट को निर्बाध बनाना और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नॉलजी के जरिए टोल कलेक्शन करना है। बुधवार तक पूरे देश में 70 लाख फास्टैग जारी किए गए हैं। वहीं, अकेले 26 नवंबर को 1.35 लाख फास्टैग जारी किए गए हैं। एक दिन पहले ही 1.03 लाख जारी किए गए थे।
क्या है फास्टैग
फास्टैग रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग की तरह है, जिसे गाड़ी की साइड स्क्रीन पर लगाया जाता है। इसे समय-समय पर रिचार्ज कराया जा सकता है। इसके लगे रहने का फायदा यह है कि गाड़ी के टोल प्लाजा से होकर गुजरने के दौरान इस टैग के जरिए टोल पर गाड़ी की पहचान हो जाती है। जितना टोल पेमेंट देना होता है, उतनी राशि उस टैग के जरिए खुद से ही कट जाती है। यानी टोल पर रुकने की जरूरत नहीं होती है।

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