नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अग्निवीरों (Agniveer) के लिए बड़ी घोषणा की है। बीएसएफ (BSF) की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। इतना ही नहीं उन्हें बीएसएफ की भर्ती के दौरान उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ में अग्निवीरों के लिए आरक्षण से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, पहले बैच के Ex-अग्निवीरों को बीएसएफ की भर्ती के दौरान उम्र सीमा में 5 साल तक की छूट मिलेगी। फिर इसके बाद वाले बैच के Ex-अग्निवीरों को उम्र सीमा में 3 साल तक की छूट दी जाएगी।
कोर्ट ने बताई राष्ट्र हित की योजना
बता दें कि हाल ही में अग्निपथ स्कीम को दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रहित की स्कीम बताया था और इसे अदालत में चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा था कि इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता है।
क्या है अग्निपथ स्कीम?
जान लें कि केंद्र सरकार ने 14 जून, 2022 को अग्निपथ स्कीम शुरू की थी। इसके तहत सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए नियम तय किए गए हैं। अग्निपथ स्कीम के तहत, सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए साढ़े 17 से 21 साल की उम्र के युवा आवेदन करने के पात्र हैं। उन्हें 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में रिक्रूट किया जाएगा। 4 साल के बाद इनमें से 25 फीसदी को सशस्त्र बलों में ही नौकरी दी जाएगी।