Chinmayanand Case: छात्रा ने लगाया हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र

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New Delhi: स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोपियों की बुधवार को सीजेएम कोर्ट में पेशी लगी। इस दौरान जमानत पर जेल से रिहा छात्रा ने वकील के जरिए हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश कराया। बाकी जेल में बंद आरोपी संजय सिंह, विक्रम सिंह और सचिन सेंगर को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान इस केस में सवा करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोपी बनाए गए डीसीबी चेयरमैन डीपीएस राठौर और उनके साथी अजीत सिंह फिर कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके खिलाफ कोर्ट ने फिर से समन जारी किया है। कोर्ट ने पेशी की अगली तारीख 6 जनवरी मुकर्रर की है।

इस बीच हाईकोर्ट से विक्रम सिंह और सचिन सेंगर की जमानत का ऑर्डर कोर्ट में दाखिल कर दिया गया। दोनों की एक-एक लाख रुपये की जमानत भी दाखिल कर दी गई है। अब जमानतों का सत्यापन थाने और तहसील से होगा। जब आख्या आ जाएगी, तब कोर्ट जेल को दोनों की रिहाई का परवाना जारी करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में तीन-चार दिन लग सकते हैं। माना जा रहा है कि सोमवार तक विक्रम और सचिन जेल से जमानत पर रिहा हो जाएंगे। इसके बाद संजय सिंह की जमानत अर्जी हाईकोर्ट में दी जाएगी। इस मामले में सबसे पहले छात्रा को जमानत मिली। वह 11 दिसंबर को जमानत पर जेल से रिहा की गई थी। दुराचार मामले में जेल में बंद चिन्मयानंद की जमानत पर हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित है, एक माह बीतने के बाद भी कोर्ट ने अभी जमानत पर कोई आदेश नहीं दिया है।

विधायक रोशनलाल पर दर्ज मुकदमा खारिज

2012 के विधानसभा चुनाव में तिलहर में सपा प्रत्याशी अनवर अली ने बसपा प्रत्याशी रोशनलाल वर्मा पर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि रोशनलाल ने चुनाव जीतने के लालच में उनकी फर्जी आवाज की आपत्तिजनक बात करते हुए की सीडी वितरित कराई। यह मुकदमा अभी तक एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था। पुलिस ने विवेचना करके एफआर लगा दी थी। इसके बाद वादी को पुन: विवेचना के लिए वक्त दिया गया। जब कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई, तब कोर्ट ने मुकदमे को खारिज कर दिया।

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