केंद्र सरकार के इन कर्मचारियों को 2 शर्त के साथ मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपने कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने का फैसला किया है। अंग्रेजी अखबार ‘द हिदू’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को चुनने का विकल्प दो शर्तों के साथ आया है।

पहला तो यह कि पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) के विकल्प का चयन केंद्र सरकार के वही कर्मचारी कर सकते हैं, जिन्होंने 22 दिसंबर, 2003 से पहले निकली नौकरियों के लिए आवेदन दिया था।

दूसरी शर्त नौकरी शुरू करने के समय को लेकर है। केंद्र सरकार के जिन कर्मचारियों ने 1 जनवरी, 2004 या इसके बाद नौकरी शुरू की थी, वह पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) का विकल्प चुन सकते हैं।

संबंधित कर्मचारी इस विकल्प का इस्तेमाल 31 अगस्त, 2023 तक कर सकते हैं। गौरतलब है कि 22 दिसंबर, 2003 को नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) की अधिसूचना जारी की गई थी और 2004 में एनपीएस स्कीम लागू हुई थी।

विपक्ष शासित राज्यों की OPS को लेकर घोषणा

केंद्र सरकार की घोषणा से बहुत पहले विपक्ष शासित कई राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कह चुके हैं। कांग्रेस शासित राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने ओपीएस लागू करने की घोषणा कर दी है।

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