दिल्ली में 30 अप्रैल तक लगा नाइट कर्फ्यू

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कोरोना (Corona) की दूसरी लहर ने राजधानी दिल्ली (Delhi) समेत पूरे भारत (India) में कहर बरपा रहा है जिसके चलते कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया। इसी कड़ी में केजरीवाल सरकार ने भी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। सरकार ने तत्काल प्रभाव से दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया है।

बता दें कि दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर लगातार बढ़ रही है। सोमवार को दिल्ली (Delhi) में संक्रमण दर 5.54 फीसदी रही। दिल्ली (Delhi) के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सोमवार को दिल्ली (Delhi) में 3548 नए मामले जबकि 15 मरीजों की मौत हो गई। 

इसके अलावा सोमवार को 2936 मरीजों को छुट्टी दी गई। दिल्ली में अभी तक 679962 लोग कोरोना (Corona) संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 654277 मरीज ठीक हो गए। वहीं 11096 मरीजों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया है। दिल्ली में कोरोना से मृत्युदर 1.63 फीसदी है।

दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान किसे मिलेगी छूट?

  • नाईट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी
  • जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको छूट होगी लेकिन ई-पास लेना होगा
  • राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के ज़रिए ही मूवमेंट की छूट होगी
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी
  • आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी
  • वैध टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी
  • गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है
  • जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को छूट दी जाएगी
  • दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि यह लोगों की मूवमेंट को लेकर है ना कि जरूरी सामान और जरूरी सेवाओं को लेकर

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