ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए ये नियम करना होगा फॉलो

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के एक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली सरकार ने सभी चालकों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित वर्दी पहने बिना वाहन न चलाएं, ऐसा न करने पर परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का चालान काटा जाएगा।

दिल्ली सरकार ने जारी किया ये नियम

दिल्ली सरकार ने शहर में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों को सोमवार को अपने वाहनों का संचालन करते समय एक जैसा यूनिफार्म पहनने के लिए कहा है। अगर आप इस नियम का बार-बार उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो आप पर गंभीर जुर्माना के साथ-साथ लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है।

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 66 के अनुसार, सड़क पर चलने के लिए प्रत्येक टैक्सी और ऑटो रिक्शा के पास परमिट होना आवश्यक है। दिल्ली सरकार के इस फैसले के अनुसार, चालक आवश्यकतानुसार सही कपड़े पहने बिना वाहन नहीं चलाएगा।

इस वजह से लिया गया फैसला

ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने कहा कि वे आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार से 10,000 रुपये के जुर्माने को कम करने का भी आग्रह किया है। एक परिवहन अधिकारी ने कहा कि शुरू में, वर्दी पहनने के लिए ड्राइवरों के बीच जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

दरअसल, दिल्ली जी20 शिखर सम्मेलन को होस्ट करने जा रहा है और सरकार उसपर खराब प्रभाव नहीं डालना चाहती है। सोमवार के आदेश में कहा गया है, “टैक्सी और ऑटो रिक्शा के सभी चालकों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित वर्दी पहने बिना वाहन न चलाएं, ऐसा न करने पर परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने पर चालान काटा जाएगा।” इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों के चालकों के लिए वर्दी पहनना भी अनिवार्य है।

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