दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर मास्क अनिवार्य

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नई दिल्लीदिल्ली (Delhi) सरकार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। हालांकि प्राइवेट कार में यात्रा कर रहे लोगों को इससे छूट रहेगी। दिल्ली (Delhi) में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मास्क लगाने को फिर अनिवार्य कर दिया गया है।

नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली (Delhi) में गुरुवार को कोविड के 975 केस सामने आए थे। जो देश के कुल मामलों का 45 फीसदी के करीब है। दिल्ली में कोविड (Covid-19 Cases ) के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भी बुधवार को बैठक हुई थी।

जिसमें कई ऐहितियाती उपाय उठाने की सिफारिश की गई थी। इसमें मास्क को अनिवार्य करने का मुद्दा भी था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी (Yogi) आदित्यनाथ (Adityanath) ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लखनऊ और एनसीआर के जिलों में मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए थे।

कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ऐसे में एनसीआर के जनपदों और लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर सभी के लिए मास्क लगाने की अनिवार्यता को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। योगी (Yogi) ने निर्देश दिए कि लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए जागरूक किया जाए।

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