लॉकडाउन 4.0: कर्नाटक में बसें-ट्रेन चलाने की इजाजत, चार राज्य के लोगों को प्रवेश नहीं

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  • लॉकडाउन 4.0 के लिए कर्नाटक ने जारी किए दिशानिर्देश
  • राज्य में बसों और ट्रेनों के संचालन की अनुमति मिली
  • महाराष्ट्र समेत चार राज्य से लोगों के आने पर प्रतिबंध लगाया गया

देश में सोमवार से लॉकडाउन 4.0 लागू हो गया है। कर्नाटक सरकार ने भी इसे देखते हुए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य में सरकारी और निजी बसों के संचालन की इजाजत दे दी है।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि यहां से कोरोना फैलने का खतरा बरकरार है। हालांकि, दूसरे इलाकों को इस प्रतिबंध से छूट मिली है। कंटेनमेंट जोन से इतर दूसरे इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को छूट होगी।

राज्य में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही राज्य के भीतर ट्रेनों के संचालन को भी मंजूरी दी गई है। सीएम ने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु से लोगों को राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि निजी बसों को भी परिचालन की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि बसों में केवल 30 यात्रियों को ही यात्रा की इजाजत दी जाएगी और मास्क लगाना और सामाजिक दूरी का पालन करना सबके लिए जरूरी होगा। बस का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अंतर-राज्यीय परिवहन को मंजूरी नहीं दी जाएगी केवल आपात स्थितियों में ही इसकी अनुमति होगी। इसी प्रकार से ऑटो और टैक्सियों को भी चलाने की अनुमति दी गई है लेकिन उसमें चालक को मिला कर केवल तीन ही लोग यात्रा कर सकेंगे। बड़ी कैब में चालक सहित चार लोग यात्रा कर सकते हैं।

रेलगाड़ियों को 31 मई तक केवल राज्य में चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सैलून खोलने की इजाजत दी गई है। पार्क सुबह सात बजे से नौ बजे तक और शाम पांच बजे से शाम सात बजे तक खोले जाएंगे।

उन्होंने बताया कि शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल को छोड़ कर शेष सभी दुकानें खोली जा सकती हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि रात का कर्फ्यू शाम सात से सुबह सात बजे तक जारी रहेगा और रविवार को पूरा लॉकडाउन रहेगा।

गौरतलब हो कि सरकार ने कोविड-19 को लेकर लगाए गए लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है, लेकिन इसमें कुछ प्रतिबंधों से छूट दी गई है। इसमें कार्यालयों, कारखानों और अन्य औद्योगिक इकाइयों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है।

वहीं, जो राज्य बसों का संचालन फिर से शुरू करना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन दिशानिर्देशों में भी अंतर-राज्यीय बस सेवाओं की अनुमति है, बशर्ते इसमें शामिल राज्य अपनी सहमति दें।

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