WhatsApp की नई पॉलिसी उपभोक्ता के निजता के अधिकार का हनन

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नई दिल्ली : व्हाट्सएप (WhatsApp) की नई पॉलिसी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप (WhatsApp) की नई पॉलिसी से उपभोक्ताओं के निजता के अधिकार का हनन हो रहा है।

याचिका में मांग की गई है कि व्हाट्सएप (WhatsApp) को कोर्ट निर्देश है कि वह किसी भी सूरत में अपने उपभोक्ताओं का डाटा किसी थर्ड पार्टी या फेसबुक (Facebook) के साथ शेयर न करें।

दिल्ली (Delhi) हाइकोर्ट (High court) में दायर याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप (WhatsApp) की यह पॉलिसी किसी भी उपभोक्ता की ऑनलाइन गतिविधि में 360 डिग्री प्रोफाइल व्यू देती है।

साथ ही याचिका में व्यक्ति की निजता के अधिकार का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इससे किसी भी व्यक्ति की निजी और व्यक्तिगत गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है और ये सब बिना किसी सरकारी निरीक्षण के किया जा सकता है।

नई पॉलिसी पर रोक लगाने की मांग

कोर्ट में दायर याचिका में व्हाट्सएप (WhatsApp) की ओर से जारी की गई नई पॉलिसी पर रोक लगाने की मांग की गई है। जिससे कि उपभोक्ताओं की निजी जानकारी को सुरक्षित किया जा सके।

इसके साथ ही याचिका में इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी दिशा-निर्देश देने की मांग की गयी है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्हाट्सएप अपने उपभोगताओं के किसी भी डेटा को किसी तीसरे पक्ष या फिर फेसबुक के साथ शेयर न करे।

व्हाट्सएप (WhatsApp) की नई पॉलिसी को स्वीकार करते ही व्हाट्सएप (WhatsApp) को फेसबुक समेत अन्य सहयोगी कंपनियों के साथ डेटा शेयर करने की इजाजत मिल जाती है। वहीं अगर कोई उपभोक्ता व्हाट्सएप (WhatsApp) की नई पॉलिसी को स्वीकार नहीं करता है तो 8 फरवरी के बाद उसका व्हाट्सएप (WhatsApp) काम करना बंद कर सकता है।

 

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