कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन जारी

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नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों और कोविड की तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हल्के / बिना लक्षण वाले मरीजों के होम आइसोलेशन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइन्स में मंत्रालय ने कहा है कि होम आइसोलेशन के तहत रोगी को छुट्टी दे दी जाएगी और कम से कम 7 दिन पॉजिटिव पाए ना जाने और लगातार 3 दिनों तक बुखार नहीं होने के बाद आइसोलेशन खत्म हो जाएगा। होम आइसोलेशन की अवधि समाप्त होने के बाद फिर से जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमित व्यक्ति अपनी निजी वस्तुएं किसी और साझा ना करे। कहा गया है कि ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन और टेंपरेंचर नियमित तौर पर जांच की जाए। इसमें कमी पाए जाने पर अस्पताल को रिपोर्ट किया जाए। मंत्रालय ने कहा कि होम आइसोलशन के मरीज ट्रिपल लेयर का मास्क पहनें और एक पेपर बैग में उसे 72 घंटे बाद काट कर फेंक दें। मंत्रालय ने गाइडलाइन्स में कहा गया है कि हाथ लगाातर धुलते रहें और शरीर में पानी की कमी ना होने दें।

जिला प्रशासन एक्टिव करें अपने कंट्रोल रूम

मंत्रालय ने दिशानिर्देशों में कहा है कि मरीज को मेडिकल ऑफिसर के संपर्क में रहना होगा। साथ ही पैनिक पैदा करने वाली फर्जी जानकारियों से सावधान रहें। जिला और उप-जिला कंट्रोल रूम को शुरू करें और उनके टेलीफोन नंबरों को सार्वजनिक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए ताकि होम-आइसोलेशन के तहत लोग किसी परिस्थिति में मरीज को घर से अस्पताल तक आसानी से ले जा सकें। रूम कंट्रोल होम आइसोलेशन के तहत मरीजों की स्थिति की निगरानी के लिए उन्हें फोन भी करेंगे।

1. बुखार (3 दिनों से ज्यादा वक्त 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक)

2. सांस लेने में दिक्कत।

3. ऑक्सीजन सैचुरेशन में कमी (SpO2 93% कमरे की हवा पर 1 घंटे के भीतर कम से कम 3 रीडिंग) यारेसपाइरेटरी प्रति मिनट 24 से कम हो।

4. सीने में लगातार दर्द/दबाव।

5. भारी थकान और हड्डी में दर्द ( myalgia) की दशा में डॉक्टर से संपर्क करें या अस्पताल का रुख करें।

6. मानसिक भ्रम या सचेन ना हों।

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