उत्तर प्रदेश सरकार (UP Govt) ने शुक्रवार को सुप्रीम (Supreme) कोर्ट (Court) को बताया कि दिल्ली (delhi) में तेजी से बढ़ रहे कोरोना (corona) वायरस (virus) संक्रमण को देखते हुए उसे गौतमबुद्ध (Gautam Buddh) नगर (Nagar) और गाजियाबाद (Ghaziabad) से दिल्ली (delhi) की यात्रा पर जरूरी सेवाओं को छोड़कर कर प्रतिबंध आगे भी जारी रखना होगा, क्योंकि दिल्ली (delhi) में कोरोना (corona) वायरस (virus) के मामले गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद (Ghaziabad) से 40 गुना हैं।
Uttar Pradesh Government tells Supreme Court that it will have to continue travel restrictions except for essential services from Gautam Buddh Nagar & Ghaziabad to Delhi, since #COVID19 cases in Delhi are 40 times that of Gautam Buddh Nagar & Ghaziabad. pic.twitter.com/vnb8UabrQB
— ANI (@ANI) June 12, 2020
जानकारी के अनुसार, सुप्रीम (Supreme) कोर्ट (Court) ने दिल्ली (delhi) की सीमाओं पर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए बीते गुरुवार को केंद्र सरकार से दिल्ली (delhi) , उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अधिकारियों के एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने सरकार को दिल्ली (delhi) और पड़ोसी राज्यों हरियाणा (haryana) और उत्तर प्रदेश के बीच अंतर-राज्य परिवहन की अनुमति देने के संबंध में एक सिंगल पास (Single Pass For NCR) जारी करने पर आम सहमति बनाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए।