नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) की फटकार के बाद दूरसंचार विभाग ने भारती एयरटेल (Airtal) और वोडाफोन (Vodafone) आइडिया Idea) को बड़ा झटका देते हुए शुक्रवार की आधी रात तक समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाये का भुगतान करने का आदेश दिया है। दूरसंचार विभाग के इस आदेश के बाद देश की तीन बड़ी टेलीकॉम (telecom) कंपनियों (companies) की सेवाएं के बंद होने की भी आशंका है, हालांकि इस आदेश के बाद अभी तक किसी भी कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया है। इससे पहले कोर्ट ने टेलीकॉम (telecom) कंपनियों (companies) को 17 मार्च तक बकाया जमा करने का आदेश भी दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने दूरसंचार एवं अन्य कंपनियों के निदेशकों, प्रबंध निदेशकों से पूछा था कि एजीआर बकाए के भुगतान के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने को लेकर उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। 1.47 लाख करोड़ रुपये में से 92,642 करोड़ लाइसेंस फीस है और 55,054 करोड़ रुपये स्पेक्ट्रम चार्ज का है।
वोडाफोन समूह के सीईओ ने दिए थे बंद होने के संकेत
गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ही वोडाफोन (Vodafone) समूह के सीईओ निक रीड ने कहा था कि वोडाफोन की भारतीय इकाई वोडाफोन आइडिया फिलहाल आईसीयू में है। अगर सरकार से समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के भुगतान में राहत नहीं मिलती है तो फिर इसका असर आगे देखने को मिल सकता है। सेवाओं को बंद भी किया जा सकता है।
निक ने कहा कि सरकार इतना समय दे ताकि वो एजीआर के अलावा अन्य भुगतान भी समय पर कर सकें। इसको लेकर के एयरटेल (Airtal), टाटा टेलिसर्विसेज और वोडाफोन आइडिया Idea) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में सुधारात्मक याचिका दायर कर रखी है, जिस पर जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है। कंपनियों ने अपनी याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया है कि वो दूरसंचार विभाग को भुगतान करने की समय सीमा को आगे बढ़ा दें।