नई दिल्ली: जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में दिल्ली (Delhi) कोर्ट (Court) ने पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी-राजद सांसद मीसा भारती और अन्य आरोपियों को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने गिरफ्तारी के बिना चार्जशीट दायर की है। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी।
बता दें सीबीआई (CBI) ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और 13 अन्य के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में चार्जशीट दाखिल की थी
क्या है यह पूरा मामला ?
यह मामला लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार को तोहफे में जमीन दे कर या जमीन बेचने के बदले में रेलवे में कथित तौर पर ‘ग्रुप-डी’ की नौकरी दिए जाने से संबंधित है।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित रेलवे के विभिन्न जोन में 2004-2009 के दौरान ग्रुप-डी पदों पर नियुक्त किया गया और इसके बदले में उन लोगों ने या उनके परिवार के सदस्यों ने प्रसाद और एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के नाम पर अपनी जमीन दी। बाद में इस कंपनी का स्वामित्व प्रसाद के परिवार के सदस्यों ने अपने हाथ में ले लिया था।
यह भी आरोप लगाया गया है कि पटना में लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों ने पांच बिक्री सौदों, दो उपहार सौदों के माध्यम से 1,05,292 वर्ग फुट जमीन लोगों से ली। इसके लिए विक्रेताओं को नगद भुगतान करने को कहा गया। इस जमीन की कीमत वर्तमान ‘सर्किल रेट’ के अनुसार 4.32 करोड़ रुपये है, लेकिन लालू प्रसाद के परिवार को यह जमीन इससे बहुत कम दाम में बेची गई।