नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) में अब शराब की होम डिलीवरी हो सकेगीी। दिल्लीी (Delhi) सरकार (Goverments) ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021 लागू की है, नए नियम के मुताबिक ‘मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर करके भारतीय शराब या विदेशी शराब की होम डिलीवरी L-13 लाइसेंस के जरिए की जा सकेगी। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ‘शराब की डिलीवरी किसी भी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में नहीं की जाएगी. केवल होम डिलीवरी होगी।
Delhi government permits home delivery of Indian liquor and foreign liquor by ordering through mobile app or online web portal pic.twitter.com/zBwhYqUClY
— ANI (@ANI) June 1, 2021
गौरतलब है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2010 में भी शराब की होम डिलीवरी के लिए प्रावधान थे लेकिन ई-मेल या फैक्स के जरिए ही इसके लिए रिक्वेस्ट भी जा सकती थी लेकिन दिल्ली में कभी भी शराब की होम डिलीवरी नहीं हुई। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक, 2020 में जब मई महीने में लॉकडाउन खोला गया था तो शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी थी। ऐसा दूसरे राज्यों में भी देखा गया जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी और कहा था कि राज्यों को कोरोना और देह से दूरी के मद्देनजर शराब की होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए। दिल्ली सरकार ने पिछले साल शराब की होम डिलीवरी पर विचार किया लेकिन पाया कि मौजूदा व्यवस्था के तहत शराब की होम डिलीवरी संभव नहीं इसलिए पॉलिसी में संशोधन किए हैं।