नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) हाई (High) कोर्ट (Court) ने कोरोना (Corona) नियमों से जुड़ा एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कार के अंदर अकेले बैठे व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दिल्ली (Delhi) हाई (High) कोर्ट (Court) ने कार को एक पब्लिक प्लेस माना है। कोर्ट ने कहा कि मास्क एक ‘सुरक्षा कवच’ है जो कोविड 19 वायरस को फैलने से रोकेगा।
Delhi High Court rules mask mandatory even if a person is driving alone. It states that a mask acts as a ‘suraksha kavach’ which would prevent the spread of COVID19. pic.twitter.com/litzyIQ4iN
— ANI (@ANI) April 7, 2021
बता दें एक याचिका दाखिल कर कार में अकेले बैठे व्यक्ति के मास्क पहनने के फैसले को चुनौती दी गई थी। बता दें कि राजधानी दिल्ली (Delhi) में मास्क ना पहनने पर दो हजार रुपये का जुर्माना है।
साथ ही कई बार ऐसी खबरें भी आयीं जब कार में अकेले बैठे व्यक्ति का चालान काटने पर लोगों का पुलिस के साथ विवाद भी हुआ। अब हाई (High) कोर्ट (Court) के आदेश के बाद स्थिति स्पष्ट हो गयी है।
दिल्ली: इस साल एक दिन में सबसे ज्यादा कोविड केस
राजधानी में मंगलवार को कोविड-19 के 5100 नए मामले आए जो पिछले साल 27 नवंबर के बाद एक दिन में यहां सामने आए सर्वाधिक मामले हैं। पिछले साल 27 नवंबर को शहर में 5,482 मामले सामने आये थे।
दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मंगलवार को इस संक्रमण से 17 और मरीजों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या 11,113 हो गयी। पिछले कुछ हफ्ते में कोरोना वायरस के मामलों में तेज वृद्धि के बीच संक्रमण दर 4.93 प्रतिशत है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि आप सरकार महामारी की स्थिति पर चौकन्नी है और करीब नजर रखी हुई है।