नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) मेट्रो (Metro) के जोर बाग मेट्रो स्टेशन पर गुरुवार दोपहर एक युवती का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया। वहीं पीड़िता का आरोप है कि उसने स्टेशन पर सुरक्षाकर्मियों से मदद के लिए संपर्क किया लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली।
महिला ने ट्विटर पर बताई आपबीती
पीड़ित महिला ने ट्विटर पर अपनी आपबीती बयां की। महिला ने घटना को बताने के लिए कई ट्वीट किए। पीड़िता के ट्वीट के मुताबिक वह गुरुवार दोपहर को दिल्ली (Delhi) मेट्रो (Metro) की येलो लाइन से यात्रा कर रही थी।
जब वह जोरबाग मेट्रो स्टेशन पर उतरी तो एक एक शख्स पता पूछने के बहाने उसके पास आया। उसने उसकी मदद कर दी और कैब बुक करने के लिए प्लेटफॉर्म पर बैठ गई। लेकिन वही शख्स दोबारा पते की पुष्टि करने के बहाने से उसके पास आया।
पता पूछने के बहाने प्राइवेट पार्ट दिखाने लगा शख्स
महिला ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया है, कि उस शख्स ने पता लिखा दस्तावेज दिखाते हुए उसके आपने अपने प्राइवेट पार्ट्स का प्रदर्शन करने लगा। इसके बाद वह दूसरी ट्रेन पकड़कर वहां से फरार हो गया।
महिला ने आरोप लगाया है कि उसने वहां प्लेटफॉर्म पर खड़े पुलिसकर्मियों से मदद के लिए संपर्क किया था लेकिन पुलिसकर्मी ने कोई कार्रवाई नहीं की और उसे ऊपर जाकर इस बारे में बात करने के लिए कहा।
स्टेशन अधिकारियों ने पीड़िता पर हंगामा करने का लगाया आरोप
पीड़िता ने अपने एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि, “ मैं डरी हुई थी, लेकिन मैं किसी तरह ऊपर पहुंची और पुलिसकर्मी को खोजा। मैंने उसे सीसीटीवी रूम में ले जाने के लिए कहा ताकि मैं आरोपी की पहचान कर सकूं।
” पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। वहीं महिला का आरोप है कि जब उसने स्टेशन अधिकारियों से इस बाबत शिकायत की तो उन्होने उस पर ही हंगामा करने का आरोप लगाया।
पुलिस ने मामला किया दर्ज
वहीं मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली महिला आयोग ने भी पुलिस को नोटिस जारी कर घटना के संबंध मे की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी है। इधर दिल्ली पुलिस का कहना है कि मेट्रो स्टेशन के अंदर सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ की है।
अधिकारियों ने कहा कि घटना को लेकर सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की दा रही है। पुलिस उपायुक्त (रेलवे) हरेंद्र कुमरा ने जानकारी दी कि, “ एसएचओ पीड़ित महिला के आवास पर बयान दर्ज करने के लिए भजे गए हैं। बयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा ओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।