बिना अनुमति के नए साल का जश्न मनाया तो जेल जाना पड़ेगा। नोएडा जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि बिना अनुमति नए वर्ष में पार्टी व किसी भी कार्यक्रम का आयोजन यदि कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि 31 दिसंबर को न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए होटल, रेस्त्रां, मैरेज हाल व संस्थाओं को आयोजन करने के लिए आयोजक को पूर्व मनोरंजन कर विभाग, प्रशासन, आबकारी, अग्निशमन विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि जिले में धारा 144 लागू है ऐसी स्थिति में बिना अनुमति न्यू ईयर पार्टी के आयोजन पर आयोजक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
जिला प्रशासन की ओर से ऐसे सभी संस्थानों को चिह्नित किया जा रहा है, जहां बिना अनुमति शराब परोसे जाने की आशंका हैं। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए हैं कि ऐसे स्थानों का औचक निरीक्षण कर जांच की जाए। यदि कहीं पर बिना अनुमति शराब परोसी जाती है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।