नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में दो दिनों का कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान दिल्ली वासी अपने-अपने घरों में ही रहेंगे। उन्हें विशेष परिस्थितियों को छोड़कर बाहर जाने की अनुमति नहीं है। 55 घंटे का सप्ताहांत कर्फ्यू शुक्रवार की रात 10 बजे से शुरू हो गया जो सोमवार की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। अधिकारियों ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है।
शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के 17,335 नए मामले मिले हैं और पॉजिटिविटी रेट चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 9 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है।दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़ते हुए 17.73% तक पहुंच गई है। 8 मई के बाद 1 दिन में सबसे ज्यादा नए मामले हैं जबकि 11 मई के बाद सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। ।
सप्ताहांत (weekend) कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं में शामिल व्यक्तियों और छूट प्राप्त श्रेणियों के तहत आने वाले व्यक्तियों को छोड़कर, लोगों की आवाजाही 55 घंटे तक प्रतिबंधित रहेगी। दिल्ली की बाजारों, सड़कों, कॉलोनियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक सेवाओं में शामिल व्यक्तियों और आपातकालीन स्थिति का सामना करने वालों को ही अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति होगी। बाहर निकलने वालों को सरकार द्वारा जारी ई-पास या वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
अधिकारियों ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाना है और यदि वह किसी भी छूट वाली श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे दिल्ली सरकार द्वारा जारी ई-पास लेना होगा। लोग सप्ताहांत कर्फ्यू और रात के कर्फ्यू के लिए ई-पास के वास्ते दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में शामिल अधिकारियों, विभिन्न देशों के राजनयिक कार्यालयों में तैनात व्यक्तियों के साथ-साथ संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर कर्फ्यू के दौरान आने-जाने की अनुमति होगी।
कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक पार्क और उद्यान बंद रहेंगे। शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी गई है। दक्षिण-पूर्वी जिले के एक अधिकारी ने कहा कि प्रवर्तन दल रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशनों और बाजारों के नियमित चक्कर लगाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भीड़ न हो और लोग अनावश्यक रूप से न घूमें।
अधिकारी ने कहा, ‘‘कर्फ्यू के दौरान यदि कोई गैर-आवश्यक श्रेणी की दुकान या प्रतिष्ठान खुले पाये जाते हैं, तो गेटों पर नोटिस चिपकाकर दुकानों को सील कर दिया जाएगा।” अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे कर्फ्यू के दौरान बाहर न आएं और प्रशासन को वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने में मदद करें।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा मंगलवार को जारी एक आदेश के अनुसार, गर्भवती महिलाओं और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाने वाले मरीजों के साथ-साथ परिचारकों को वैध पहचानपत्र और डॉक्टर के पर्चे पेश करने पर छूट दी जाएगी।