जयपुर : राजस्थान (Rajasthan) के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सचिन (Sachin) पायलट (Pilot) और 18 अन्य विधायकों की याचिका पर राजस्थान (Rajasthan) हाई (High) कोर्ट (Court) 24 जुलाई को फैसला सुनाएगा. हालांकि तब तक पायलट गुट को थोड़ी राहत जरूर मिली है.
Hearing has concluded. Rajashthan High Court has fixed 24th July as date for passing order. Hearing before Speaker also deferred by Court: Prateek Kasliwal, lawyer of Speaker CP Joshi https://t.co/FHqe9IjTf8 pic.twitter.com/x2rpHG9A3g
— ANI (@ANI) July 21, 2020
विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने बताया, ”राजस्थान (Rajasthan) उच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष से अयोग्यता नोटिस पर कार्रवाई शुक्रवार तक के लिये टालने का अनुरोध किया.”
याचिका में क्या है?
याचिका में पायलट और इन 18 विधायकों को राज्य विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अयोग्य करार देने संबंधी नोटिस जारी करने को चुनौती दी गई है. इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता ने शुक्रवार को सुनवाई शुरू की और दलीलें सोमवार शाम तक सुनी गईं, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका.
इस मामले में आज सुबह साढ़े दस बजे से फिर से सुनवाई शुरू हुयी . अदालत ने सभी पक्षों से दोपहर दो बजे तक अपने लिखित अभ्यावेदन दायर करने को कहा है.
पायलट (Pilot) और कांग्रेस के अन्य बागी विधायकों की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अपनी दलीलें पूरी कीं.बागी विधायकों ने कांग्रेस की प्रदेश इकाई में जारी कलह के बीच शुक्रवार को अदालत का रुख किया था.
राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बर्खास्त किए गए उपमुख्यमंत्री पायलट के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा है.पीठ ने सुनवाई के दौरान गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘पब्लिक अगेन्स्ट करप्शन’ (पीएसी) की पक्षकार बनने की याचिका स्वीकार कर ली. एनजीओ ने सोमवार को याचिका दायर की थी.
इस बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक जयपुर के बाहर एक होटल में बैठक हुई. यह पिछले एक सप्ताह में विधायक दल की तीसरी बैठक है. विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को दलील दी थी कि याचिका समय से पहले दायर की गई है, क्योंकि सदन से विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने पर फैसला लिया जाना अभी बाकी है.