नई दिल्ली : निर्भया (Nirbhaya) के गुनहगार पवन (Pawan) कुमार (Kumar) को सुप्रीम (Supreme) कोर्ट (Court) से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम (Supreme) कोर्ट (Court) ने (House) पवन (Pawan) कुमार (Kumar) की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है। सुप्रीम (Supreme) कोर्ट (Court) के फैसले के बाद दोषी अक्षय और पवन की तरफ से लगाई गई याचिका को पटियाला (Patiala) हाउस कोर्ट (Court) ने खारिज कर दिया।
इस बीच दोषी पवन के वकील एपी सिंह एक बार फिर पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गए हैं और उनका कहना है कि डेथ वारंट पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि पवन ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाई है। इस मामले में दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। हालांकि, निर्भया (Nirbhaya) की मां का दावा है कि कल ही दोषियों की फांसी होगी।
2012 Delhi gangrape case: Advocate AP Singh has informed Delhi’s Patiala House Court that death row convict Pawan’s mercy petition has been filed before the President. https://t.co/TzPkDdfzvi
— ANI (@ANI) March 2, 2020
पवन ने दाखिल की दया याचिका
पवन कुमार ही एक मात्र दोषी है, जिसके पास कुछ कानूनी विकल्प बचा था। इसमें क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम (Supreme) कोर्ट (Court) ने आज खारिज कर दिया। अब केवल दया याचिका का ऑप्शन बचा है। पवन के वकील एपी सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि हमने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
सुप्रीम (Supreme) कोर्ट (Court) में दोषी पवन (Pawan) ने याचिका दाखिल की थी। सोमवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस एन. वी. रमन्ना की अगुवाई में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस नरीमन, जस्टिस भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच चैंबर में की। बेंच ने पवन (Pawan) की याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले सुप्रीम (Supreme) कोर्ट (Court) निर्भया (Nirbhaya) के तीन दोषियों यानी अक्षय, विनय और मुकेश की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर चुका है।
2012 Delhi gang-rape case: Supreme Court will today hear the curative petition filed by one of the death row convicts, Pawan Kumar Gupta, seeking commutation of his death penalty to life imprisonment. pic.twitter.com/21dMzK39qA
— ANI (@ANI) March 2, 2020
3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी
निर्भया (Nirbhaya) के दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए तीसरी बार डेथ वारंट जारी किया गया है। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने दो बार डेथ वारंट जारी किया था, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण दोनों बार डेथ वारंट कैंसिल कर दिया गया है। तीसरे डेथ वारंट के अनुसार, निर्भया (Nirbhaya) के चारों दोषियों को 3 मार्च की सुबह 6 बजे फांसी दिया जाना है।