नई दिल्ली(New Delhi): दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के प्रयास के तहत सोमवार सुबह आठ बजे से वाहनों की Odd-Even योजना शुरू हो गई. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे अपने परिवार और बच्चों के लिए इसका पालन करें. बता दें, इस योजना के तहत जिन श्रेणियों के वाहनों को छूट प्राप्त है उन्हें छोड़कर आज सिर्फ वही गाड़ियाँ सड़कों पर चलेंगी जिनकी पंजीकरण संख्या का आखिरी अंक ईवन यानी सम है. इसके बावजूद शहर में आज सुबह साढ़े सात बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक Air Quality Index (AQI) 439 था जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है. AQI 0-50 के बीच ‘अच्छा’, 51-100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101-200 के बीच ‘मध्यम’, 201-300 के बीच ‘खराब’, 301-400 के बीच ‘अत्यंत खराब’, 401-500 के बीच ‘गंभीर’ और 500 के पार ‘बेहद गंभीर’ माना जाता है.
दिल्ली में Odd-Even नियम लागू, जानें दिशा-निर्देशों के बारे में खास बातें
ऑड-ईवन Odd-Even नियम के उल्लंघन पर 4000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है. दिल्ली यातायात पुलिस एवं परिवहन व राजस्व विभाग (Traffic Police and Transport and Revenue Department) की 600 टीमों को शहर में योजना के सख्ती से अनुपालन के लिये तैनात किया गया है. यह योजना 15 नवंबर November तक सोमवार से शनिवार सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक चार पहिया वाहनों पर लागू होगी. इसके तहत जिन गाड़ियों की पंजीकरण संख्या का आखिरी अंक ऑड (1,3,5,7,9) है उन्हें चार, छह, आठ, 12 और 14 नवंबर को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी.टिप्पणियां
इसी तरह जिन वाहनों की पंजीकरण संख्या का आखिरी अंक ईवन (0,2,4,6,8) होगा, उन्हें पांच, सात, नौ, 11,13 और 15 नवंबर को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी. दो पहिया और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को इस योजना में छूट दी गई है, लेकिन इस बार सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के लिए ये छूट नहीं है. इसके साथ ही जिन गाड़ियों में सिर्फ महिलाएं और उनके साथ 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चे होंगे उन्हें भी छूट होगी. दिव्यांगजनों के वाहनों को भी ऑड-ईवन में छूट है. इसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आपातकालीन, प्रवर्तन सेवाओं के वाहनों समेत 29 श्रेणियों के वाहनों को इससे छूट दी गई है. हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहनों का इससे छूट नहीं दी गई है.