मुंबई में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी

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मुंबई में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके मुताबिक, आतंकवादी ड्रोन और छोटे एयरप्लेन से मुंबई में आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। इन्हीं आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने अलर्ट जारी किया है और फिलहाल, मुंबई में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है।

मुंबई पुलिस द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक बिना पुलिस परमिशन के ड्रोन या किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मुंबई के आकाश में उड़ाने पर पाबंदी होगी। यह प्रतिबंध अगले एक महीने तक लागू होगा। यह प्रतिबंध लागू करने की तारीख भी दी गई है।

मुंबई पुलिस का यह आदेश 13 नवंबर 2022 से 12 दिसंबर 2022 तक लागू रहेगा। शहर में आतंकी घटनाओं की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया गया है। पुलिस ने यह आदेश गुप्त सूचनाओं के आधार पर दिया है।

मुंबई पुलिस को ऐसे इनपुट मिले हैं कि इस बार शहर में आतंकी हमले ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए या छोटे एयरोप्लेन की सहायता से किए जा सकते हैं। इन्हीं इनपुट को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने अलर्ट जारी किया है।

कुछ खास लोग (वीवीआईपी) हो सकते हैं आतंकियों के टारगेट पर

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय लाटकर के हस्ताक्षर से यह आदेश जारी किया गया है। इस पत्र में लिखा है कि इस बार आतंकवादी या देशद्रोही मुंबई में कुछ खास लोगों को निशाने पर ले सकते हैं। बड़े पैमाने पर जनता की जान लेने का काम कर सकते हैं।

बड़ी तादाद में पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कानून और व्यवस्था भंग करने की पुरजोर कोशिशें कर सकते हैं। इस बार वे आतंकी हमले के लिए ड्रोन, रिमोट कंट्रोल से चलने वाले माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पारा-ग्लाइडर्स जैसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ऐसे में जरूरी है कि इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अपनी तरफ से कुछ सुरक्षात्मक तैयारियां करें। इसी को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है।

मुंबई में किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उड़ाने से पहले लेना होगा परमिशन

इन आतंकी हमलों की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने यह आदेश जारी किया है। इन आदेशों के मुताबिक 13 नवंबर 2022 से 12 दिसंबर 2022 तक ड्रोन उड़ाने, रिमोट कंट्रोल से चलने वाले माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पारा ग्लाइडर्स, पारा मोटर्स, हैंग ग्लाइडर्स, हॉट एयर बलून्स, प्राइवेट हेलिकॉप्टर्स या किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उडा़ने से पहले मुंबई पुलिस का परमिशन जरूरी होगा।

यह तय वक्त तक लागू होगा बस एक ही शर्त पर यह रद्द किया जा सकता है। अगर किसी अगले आदेश से इस रद्द नहीं कर दिया जाता, या इसे पहले ही खत्म नहीं कर दिया जाता तब तक इस आदेश का पालन करना जरूरी होगा।

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