आ रहे ट्राई के नए नियम इन 6 दिन नंबर नहीं कर सकेंगे पोर्ट

l_1-1486639289.jpg

नई दिल्ली : भारत में MNP यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबलिटी सर्विस टेलिकॉम सब्सक्राइबर्स के बीच काफी पॉप्युलर है। इस सर्विस के जरिए सबस्क्रइबर बिना अपना मोबाइल नंबर बदले ऑपरेटर चेंज कर सकते हैं पर मौजूदा समय में MNP की प्रक्रिया काफी लंबी है। अगर आप अपना टेलिकॉम ऑपरेटर बदलना चाहते हैं तो पहले आपको UPC यानी यूनीक पोर्टिंग कोड जनरेट करना होगा। इसके बाद भी पूरी प्रक्रिया में हफ्तों का समय लगता है। अब ट्राई (TRAI)नंबर पोर्टेबिलिटी के नियमों में बदलाव कर रहा है।

कब लागू होंगे MNP के नए नियम
MNP से जु़ड़े नए नियम 16 दिसंबर रात 12 बजे से लागू होंगे। ऐसे में ध्यान देने की बात है कि नए नियम लागू होने के कुछ दिन पहले MNP सर्विस को पूरी तरह रोक दिया जाएगा। ट्राई के मुताबिक 9 दिसंबर 5.59PM से पहले अप्लाई करने वाले यूजर्स की रिक्वेस्ट मौजूदा नियमों के मुताबिक पूरी की जाएगी और इसके बाद 16 दिसंबर रात 12 बजे तक नई रिक्वेस्ट सबमिट नहीं की जाएगी। यानी 6 दिन नई MNP रिक्वेस्ट नहीं फाइल की जाएंगी। ट्राई का कहना है कि टेस्टिंग के प्रॉसेस में इतना समय लिया गया जिससे नियम लागू होने के बाद कोई समस्या सामने न आए। नए नियमों के लागू होने बाद ग्राहकों को एक नंबर से दूसरे नंबर में पोर्ट करने में काफी सहूलियत होगी।

दो दिन में पोर्ट हो जाएगा नंबर
नए नियम 16 दिसंबर से लागू होंगे जो पिछले साल 13 दिसंबर को फाइनल हो गए थे। नए नियम लागू होने के बाद सिर्फ दो दिन में आप अपना नंबर एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट कर सकेंगे।

इंटर-सर्कल नंबर पोर्ट होने में लगेंगे 5 दिन
अगर आप अपना नंबर एक सर्कल से दूसरे सर्कल में पोर्ट करना चाहते हैं तो नए नियम लागू होने के बाद भी नंबर पोर्ट होने में भी 5 दिन लगेंगे। पहले ये नियम 11 नवंबर से लागू होने वाले थे लेकिन ट्राई ने अनिश्चित काल के लिए टाल दिया था। अब यह साफ हो गया है कि 16 दिसंबर से नए नियम लागू हो जाएंगे।

Share this post

PinIt

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    scroll to top