- दिल्ली हाई कोर्ट ने 955 विदेशी जमातियों को क्वारंटीन सेंटरों से शिफ्ट करने का आदेश दिया
- 9 अलग-अलग जगहों पर रखे जाएंगे विदेशी जमाती, बिना इजाजत वहां से कहीं नहीं जा सकते
- कोर्ट ने कहा- तबलीगी जमात करेगा जमातियों के खाने-पीने और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की व्यवस्था
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज मामले में जांच और आपराधिक मामलों का सामना कर रहे 955 विदेशी जमातियों को 9 अलग-अलग जगहों पर शिफ्ट करने का आदेश दिया है। अभी ये जमाती दिल्ली के अलग-अलग क्वारंटीन सेंटरों में रह रहे थे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जमातियों के खाने और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी तबलीगी जमात की होगी।
हाई कोर्ट ने कहा कि सभी विदेशी जमातियों को क्वारंटीन सेंटरों से शिफ्ट करके 9 तयशुदा जगहों पर रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि सभी 9 तयशुदा जगहों पर किन-किन जमातियों को रखा जाएगा इसकी पूरी लिस्ट तैयार करके दिल्ली पुलिस को दी जाए। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये विदेशी जमाती जिन जगहों पर रखे जाएंगे वहां से वे बिना इजाजत कहीं और नहीं जा सकते हैं।