बिना किसी दस्तावेज के 75% तक निकाल सकते हैं पीएफ

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अगर आपकी नौकरी छूट गई है और आप एक महीने से बेरोजगार हैं तो अपने पीएफ (PF) अकाउंट (Account) से 75 फीसद पैसे निकाल सकते हैं। ईपीएफओ (EPFO) ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। नियम के मुताबिक यदि आप एक महीने तक बेरोजगार रहते हैं तो आप अपनी पीएफ (PF) अकाउंट (Account) की 75 फीसदी रकम को निकाल सकते हैं। ईपीएफओ (EPFO) के मुताबिक बेरोजगारी की स्थिति में पीएफ (PF) क्लेम के लिए आपको किसी दस्तावेज की भी जरूरत नहीं है।

बता दें ईपीएफओ (EPFO) ने दिसंबर 2018 में ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी खाताधारक एक महीने से ज्यादा बेरोजगार रहने पर पीएफ खाते में जमा कुल राशि का 75 फीसद निकाल सकता है। इतनी रकम निकालने के बाद भी आपका पीएफ (PF) अकाउंट (Account) पहले की तरह ही चलता रहेगा और आपको निकाली हुई राशि खाते में दोबारा जमा करने की भी जरूरत नहीं है।

इसके अलावा लगातार दो महीने यानी 60 दिनों तक बेरोजगार रहते हैं तो दो महीने के बाद आप पूरी राशि निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ईपीएफओ (EPFO) इसे अकाउंट (Account) होल्डर के लिए अच्छी स्थिति नहीं मानता क्योंकि इससे भविष्य में उसे जरूरत के वक्त आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। बता दें पीएफ (PF) अकाउंट (Account) में जितनी राशि आपकी सैलरी से कटती है, उतनी ही रकम आपके एंप्लॉयर के द्वारा जमा की जाती है। इस राशि पर सालाना ब्याज मिलता है। 58 साल के बाद या फिर रिटायरमेंट के बाद आप इस राशि को निकाल सकते हैं।

 

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