स्वास्थ्य मंत्रालय : कोरोना से ठीक हुए मरीज 28 दिन बाद खून दे सकेंगे

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स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय रक्त संचरण परिषद (NBTC) ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। एनबीटीसी के मुताबिक, कोविड-19 (covid-19) से ठीक हो चुके मरीज का खून उसके अस्पताल से छुट्टी होने या घर पर पृथक-वास के पूरा होने के 28 दिन बाद लिया जा सकता है।

रक्त संचरण के लिए एनबीटीसी द्वारा जारी दूसरा अंतरिम राष्ट्रीय दिशानिर्देश है। इससे पहले उसने मार्च में एक दिशानिर्देश जारी किया था। एनबीटीसी (NBTC) के मुताबिक, घर पर पृथक-वास खत्म होने का दिशानिर्देश मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश के मुताबिक होगा।

सुरक्षा बनाए रखने के लिए एनबीटीसी ने अपने दिशानिर्देशों में रक्त बैंकों और शिविर आयोजकों से उन दानदाताओं को बाहर करने का आग्रह किया जो जोखिम की श्रेणी में हैं।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, बहुत हल्के, हल्के, पूर्व-रोगसूचक, मध्यम और गंभीर कोरोना मामलों को इलाज की सुविधा से छुट्टी देने के 28 दिन बाद तक या रक्तदान से 28 दिनों के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

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