नई दिल्ली: आज से पूरे देश में नेशनल (national) हाइवे (highway) टोल्स (Tolls) पर भुगतान के लिए फास्टटैग (Fastag) अनिवार्य है। जिस गाड़ी पर फास्ट टैग नहीं होगा, उसपर भारी जुर्माना जुर्माना लगेगा।
All lanes will be dedicated FASTag lanes from 15th Feb 2021. Any vehicle entering into FASTag lane without having valid FASTag will be charged double the amount of toll fee.
Be Smart, Get your FASTag today! pic.twitter.com/IqAsPpaNCH
— FASTagOfficial (@fastagofficial) February 14, 2021
हालांकि टू व्हीलर वाहनों को फास्टैग से छूट दी गई है फास्टैग साल 2011 में लागू किया गया था। साल 2017 के बाद खरीदे जाने वाले सभी वाहनों के लिए फास्टैग (Fastag) को जरूरी कर दिया गया था।
अगर फास्टैग नहीं लगाया तो क्या होगा?
अगर गाड़ी में फास्टैग (Fastag) नहीं लगा होगा तो चालक/मालिक को टोल प्लाजा पार करने के लिए दोगुना टोल टैक्स या जुर्माना देना होगा। सरकार की तैयारी है कि 15 फरवरी से 100 फीसदी टोल फास्टैग की मदद से ही कलेक्ट किया जा सके। फिलहाल नेशनल हाईवे से जितने भी टोल टैक्स आते हैं, उनमें 80 फीसद ही फास्ट टैग से आते हैं।
फास्टैग के इस्तेमाल से मिलती है सुविधा
फास्टैग (Fastag) के इस्तेमाल से वाहन चालक को टोल टैक्स के भुगतान के लिए रूकना नहीं पड़ता है। टोल प्लाजा पर लगने वाले समय में कमी और यात्रा को सुगम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फास्टैग पूरी तरह से लागू होने के बाद कैश पेमेंट से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा, साथ ही ईंधन और समय की बचत भी होगी।