नई दिल्ली: कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यहां GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) को लागू कर दिया गया यानी दिल्ली में अब येलो (Yellow) अलर्ट (Alert) लागू होगा, जिसके अंदर कई पाबंदियां लागू होंगी।
As the COVID19 positivity rate has been above 0.5% for the past few days, we are enforcing Level-I (Yellow alert) of the Graded Response Action Plan. A detailed order on restrictions to be implemented will be released soon: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/tkJ9WtMaSz
— ANI (@ANI) December 28, 2021
बता दें कि देशभर में ओमिक्रॉन के कुल 653 मामले सामने आए हैं। इसमें से 165 सिर्फ दिल्ली में हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जुलाई 2021 में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए GRAP तैयार किया था।
इसके तहत दिल्ली में कब लॉकडाउन लगेगा, कब क्या बंद रहेगा और कब क्या खुलेगा, इसे लेकर चीजें स्पष्ट की गई। GRAP के तहत जो प्रतिबंध लगते हैं उनका असर स्कूल, मेट्रो, बस सर्विस के साथ-साथ जिम, बैंक्वेट हॉल भी पड़ता है।
दिल्ली में येलो अलर्ट लागू लगी ये पाबंदियां
– दिल्ली सरकार के ऑफिसों में ए ग्रेड ऑफिसर्स के 100 फीसदी स्टाफ को आना होगा, बाकी 50 फीसदी स्टाफ बुलाए जाएंगे।
– प्राइवेट ऑफिसों में 50 फीसदी स्टाफ आएगा। दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगी।
– ऑड-ईवन बेस पर मॉल सुबह 10 से रात आठ बजे तक खुलेंगेखुलेंगे।
– हर जोन में 50 प्रतिशत वेंडर के साथ एक वीकली मार्केट ही चलेगी। रेस्टोरेंट और बार 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे।
– पब्लिक पार्क खुलेंगे। होटल खुलेंगे। बार्बर शॉप खुलेंगी।
– सिनेमाघर, थिएटर, बैंक्विट हॉल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे।
– दिल्ली मेट्रो और बसों में सिटिंग कैपिसिटी के हिसाब से 50 फीसदी लोग सफर करेंगे, लेकिन स्टैंडिंग की इजाजत नहीं होगी.
– नाइट कर्फ्यू रात दस से सुबह 5 तक रहेगा.
– स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे।
– ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी-कैब, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा में दो सवारी, मैक्सी कैब में 5 सवारी, आरटीवी में 11 सवारी बैठेंगी।
– कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जारी रहेंगी।
स्थिति अगर ज्यादा बिगड़ती है तो उसके हिसाब से भी प्लान दिल्ली सरकार ने तैयार किया है। संक्रमण दर 1 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-2 यानी अंबर अलर्ट, 2 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-3 यानी ऑरेंज अलर्ट और 5 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-4 यानी रेड अलर्ट जारी किया जाएगा।