नई दिल्ली : सुप्रीम (Supreme) कोर्ट (Court) भारतीय (Indian) सेना (Army) के बाद भारतीय (Indian) नौसेना (Navy) में महिला (Women) अफसरों (officers) को स्थाई कमीशन देने का आदेश दिया है। सुप्रीम (Supreme) कोर्ट (Court) ने केंद्र को तीन महीने में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने के लिए कहा है। बता दें, इससे पहले सुप्रीम (Supreme) कोर्ट (Court) ने हालही फैसला सुनाते हुए सेना (Army) में महिलाओं को स्थाई कमीशन देने का आदेश दिया था।
नेवी (Navy) में महिलाओं को स्थाई कमीशन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट (Court) ने कहा कि एक बार महिला अधिकारियों के प्रवेश की अनुमति देने के लिए वैधानिक रोक हटा ली गई थी, तब पुरुष और महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए।
Supreme Court to deliver its judgment today on permanent commission for women officers in the Navy. pic.twitter.com/Q7WMHfjL25
— ANI (@ANI) March 17, 2020
सुप्रीम (Supreme) कोर्ट (Court) ने कहा कि महिलाओं पर लैंगिक आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती। SC ने स्थायी कमीशन देने में महिला अधिकारियों की शारीरिक सीमाओं का हवाला देते हुए केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया। इसे लैंगिक रूढ़ियों का मामला बताया है। SC का कहना है कि महिलाएं पुरुष अधिकारियों के समान दक्षता के साथ sail ( नौकायन) कर सकती हैं और कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
इसके साथ ही सुप्रीम (Supreme) कोर्ट (Court) ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। सुप्रीम (Supreme) कोर्ट (Court) ने कहा था कि HC के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, फिर भी केंद्र ने हाईकोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया। हाईकोर्ट (Highcourt) के फैसले पर कार्रवाई करने का कोई कारण या औचित्य नहीं है। कोर्ट के 9 साल के फैसले के बाद केंद्र 10 धाराओं के लिए नई नीति लेकर आया।