नई दिल्ली: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में 31 मई तक के लिए धारा-144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही पिछले वर्षों में कोरोना की वजह से लागू कई पाबंदियां एक बार फिर लौट आई हैं।
इसमें किसी सार्वजनिक स्थल पर लोगों की भीड़ न जुटने देने, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य करने जैसी कई बातें शामिल हैं। गौरतलब है कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। यूपी सरकार ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है।
Uttar Pradesh | Section 144 imposed in Gautam Budh Nagar till May 31st amid rise in Covid cases.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 2, 2022
गौतमबुद्धनगर में धारा 144 लागू करने के साथ ही लखनऊ, गाजियाबाद और आगरा को भी सर्तक किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-9 के साथ उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
सोमवार तक यूपी में कोरोना के कुल 1587 एक्टिव केस पाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करने के लिए जागरूक किया जाए। इसके साथ ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाए। स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल के बारे में बच्चों को जागरूक किया जाए।
पुलिस कमिश्नर कार्यालय से जारी हुआ ये आदेश
गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नर कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि एक मई से जिले में धारा-144 लागू कर दी गई है। इसके तहत अब किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बिना पूर्व अनुमतिके विरोध-प्रदर्शन, भूख हड़ताल या अन्य किसी ऐसे आयोजन जिसमें भीड़ जुटने वाली हो, नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही