निर्भया (Nirbhaya) गैंगरेप केस के दोषियों को फांसी दिए जाने के लिए नया डेथ (Death) वारंट (Warrant) जारी कर दिया है। पटियाला (Patiala) हाउस (House) कोर्ट (Court) ने सोमवार को लगभग एक घंटे तक चली सुनवाई के बाद डेथ वारंट (Death Warrant) जारी कर दिया। निर्भया (Nirbhaya) के दोषियों को 3 मार्च के दिन सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी।
Asha Devi, Mother of 2012 Delhi gang-rape victim: I am not very happy as this is the third time that death warrant has been issued. We have struggled so much, so I am satisfied that death warrant has been issued finally. I hope they (convicts) will be executed on 3rd March. https://t.co/lUI3flqwzU pic.twitter.com/gkuYNnGocX
— ANI (@ANI) February 17, 2020
इससे पहले ठीक 2 बजे शुरू हुई सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि 3 दोषियों अक्षय, विनय और मुकेश की दया याचिका खारिज हो चुकी है। एक दोषी पवन की ओर से इस मामले में दया याचिका और क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल होनी बाकी है। सरकारी वकील ने कहा कि हाइकोर्ट (High Court) की तरफ से दी गई एक सप्ताह की मियाद भी 11 फरवरी को समाप्त हो चुकी है। उन्होंने दलील दी कि फिलहाल किसी भी दोषी की कोई भी याचिका किसी भी कोर्ट (Court) में लंबित नहीं है, इसलिए नया डेथ वारंट (Death Warrant) जारी किया जा सकता है।
SC ने खारिज कर दी थी अलग-अलग फांसी देने की मांग
इससे पहले गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम (Supreme) कोर्ट (Court) के फैसले का हवाला देते हुए पटियाला (Patiala) कोर्ट (Court) ने सोमवार तक के लिए फैसला टाल दिया था। निर्भया (Nirbhaya) के दोषियों को अलग-अलग फांसी देने और विनय की याचिका सुप्रीम (Supreme) कोर्ट (Court) से खारिज हो चुकी है। विनय शर्मा के वकील एपी सिंह ने विनय को मानसिक तौर पर असंतुलित बताया था, लेकिन सुप्रीम (Supreme) कोर्ट (Court) ने विनय की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद इस बात को खारिज कर दिया। फिलहाल दोषियों के पास बचाव के सारे विकल्प खत्म हो गए हैं।