नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट (high-court) ‘निर्भया’ (nirbhaya) गैंगरेप मामले से जुड़ी केंद्र की उस याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुनाने जा रहा है, जिसमें चारों दोषियों की फांसी पर रोक से जुड़े निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। कोर्ट (court) ने रविवार को विशेष सुनवाई के तहत इस मुद्दे पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
केंद्र ने निचली अदालत के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती देते हुए बीते शनिवार को ही कोर्ट (court) में याचिका दायर की और अनुरोध किया कि वह देरी किए बिना सुनवाई करे। जस्टिस (Justice) सुरेश कुमार (Suresh Kumar) कैत ने केंद्र को सुनने के बाद रविवार को इसपर सुनवाई की मंजूरी दे दी। निचली अदालत ने इस आदेश के तहत चारों दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। बुधवार को यह भी तय किया जाएगा कि दोषियों को एक साथ फांसी दी जाए या नहीं। मामले में केंद्र सरकार (Central Government) ने कोर्ट (court) में याचिका दाखिल कर कहा था कि चारों दोषी गलत फायदा उठाकर फांसी टालने की कोशिश कर रहे हैं।
निर्भया के पैरंट्स ने जल्दी का अनुरोध किया था
ये सभी मुकेश कुमार सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार (31) तिहाड़ जेल में कैद हैं। मंगलवार को ‘निर्भया’ (nirbhaya) के माता-पिता ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि वह केंद्र की संबंधित याचिका के निपटारे में देरी न करे। जस्टिस कैत ने उन्हें जल्द से जल्द फैसला सुनाए जाने का भरोसा दिलाया।