नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) में लॉकडाउन (Lockdwon) को लेकर दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि 7 जून सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत के तहत 31 मई से दो तरह की छूट दी गई है।
पहले से ही आवश्यक सेवाओं समेत जिन चीजों को छूट दी गई थी उनके अतिरिक्त अब फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट को भी छूट दी गई है।
आदेश के मुताबिक अनलॉक में इन्हें मिली छूट-
1) स्वीकृत इंडस्ट्रियल एरिया में बंद परिसर में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट चलाई जा सकेगी
2) जिन कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर्स बाउंड्री के अंदर काम कर रहे हैं वहां निर्माण कार्य की अनुमति होगी
इन दो तरह के कामों को छूट दी गई है लेकिन नियम और शर्तें भी रखी गई है।
क्या होंगी शर्तें-
सिर्फ असिम्प्टोमैटिक वर्कर्स को काम करने की इजाज़त होगी
थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा
वर्क आवर्स अलग अलग शिफ्ट में होंगे ताकि एक समय पर ज़्यादा भीड़ न हो
डीएम के द्वारा रैंडम RT-PCR और रैपिड टेस्ट कराये जाएंगे
सभी लेबर्स और वर्कर को कोविड अपप्रोप्रियेट बिहेवियर जैसे मास्क लगाना सोशल डिस्टेंसिंग बरतना अनिवार्य होगा। डीएम के अधीन स्पेशल टीम बनाई जाएंगी जो समय समय पर निरीक्षण करेंगी।
वर्कर्स को e-पास के ज़रिए मूवमेंट की इजाज़त होगी
मालिक, एम्प्लॉयर्स,कॉन्ट्रैक्टर्स पोर्टल पर डिटेल्स देकर अपने वर्कर्स/ कर्मचारियों के लिए e-पास आवेदन कर सकेंगे।
नियम उल्लंघन करने पर मैनुफैक्चरिंग यूनिट या कंस्ट्रक्शन साइट को बन्द भी किया जा सकता है और DDMA एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।