दिल्ली (Delhi) हाईकोर्ट (High Court) ने राजधानी दिल्ली (Delhi) में ऑटोरिक्शा किरायों को बढ़ाने के आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी। चीफ (Chief) जस्टिस(Justice) डी.एन.(D.N) पटेल (Pateal) और जस्टिस Justice) सी हरिशंकर (Harisankar) की बैंच ने कहा कि हम अगली सुनवाई तक दिल्ली (Delhi) सरकार द्वारा जारी 12 जून की अधिसूचना के अमल पर रोक लगाते हैं। हाईकोर्ट (High Court) ने मामले में अगली सुनवाई 21 मई को तय की है।
Delhi High Court has put an interim stay on Delhi Government’s notification relating to increasing auto-rickshaw fares. Delhi Government on June 12, 2019, issued a notification revising the auto fares in the national capital. pic.twitter.com/JcVNoX9ndn
— ANI (@ANI) February 7, 2020
अदालत, एनजीओ (NGO) ‘एडिंग हैंड्स फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें ऑटो किरायों में सुधार संबंधी दिल्ली (Delhi) सरकार की अधिसूचना को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। याचिका में कहा गया कि अधिसूचना सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के बिना जारी की गई और यह लोगों को बुरी तरह प्रभावित करेगी।