नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में आज से सिर्फ 10वीं और 12वीं कक्षाओं के स्कूलों को खोलने की अनुमति मिल गई है। दिल्ली सरकार ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि सरकारी और निजी स्कूल दसवीं और बारहवीं कक्षा के बच्चों को बुला सकते हैं।
Sarvodaya Kanya Vidyalaya No-3 in Delhi decorated with balloons, teachers shower flower petals on students to welcome them as govt, govt-aided/unaided schools re-opened in the capital today for classes 10th & 12th, months after they were closed due to #COVID19. pic.twitter.com/k7cUwt6mP6
— ANI (@ANI) January 18, 2021
ये फैसला मई में होने वाली बोर्ड की अहम परीक्षाओं और मौजूदा वक्त में स्कूलों में चल रहे प्री बोर्ड की तैयारियों के मद्देनजर लिया गया है। हालांकि दोबारा खोले जाने पर स्कूलों को कई बातों का खास ध्यान और सावधानी बरतनी होगी।
दिल्ली में आज से 10वीं और 12वीं के खुले स्कूल
स्कूलों को दिल्ली (Delhi) सरकार (Goverment) की तरफ से जारी गाइडलाइंस का अनुपालन करने का आदेश दिया गया है। गाइडलाइंस में बताया गया है कि इमरजेंसी के लिए स्कूल में क्वारंटाइन रूम की व्यवस्था करनी होगी, स्कूल के कैंपस में मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सामाजिक दूरी का पालन करना होगा और कम से कम 6 फीट की दूरी बनानी होगी।
Govt, govt-aided/unaided schools re-opened for std 10th & 12th in Delhi, months after they were closed due to #COVID19. Visuals from Lady Irwin Senior Secondary School. A teacher says, “Not more than 12 students will sit in a classroom. Mask and sanitiser available at school.” pic.twitter.com/Z8jmQhSuXQ
— ANI (@ANI) January 18, 2021
मुलाकात करने वालों को स्कूल में आने की अनुमति नहीं होगी, छात्रों की भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा, स्कूल में कोरोना (Corona) वायरस (Virus) से जुड़े नियमों के पोस्टर बच्चों को वक्त वक्त पर याद दिलाने के लिए लगाए जाएंगे।
सरकार की गाइडलाइन्स पालन करने का निर्देश
दिल्ली में 10 महीने बाद स्कूलों को दोबारा खोला जा रहा है। ऐसे में मौजूदा हालात को देखते हुए स्कूल भेजने से पहले माता पिता को सहमति फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर यानि हामि भरनी होगी।उसके बाद ही छात्रों को स्कूल आने की अनुमति होगी।
साथ ही स्कूल आना अनिवार्य नहीं होगा क्योंकि दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल आ रहे छात्रों का रिकॉर्ड जमा किया जाएगा लेकिन हाजिरी नहीं होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कंटेनमेंट ज़ोन के छात्रों को स्कूल आने की अनुमति नहीं है।