नई दिल्ली : कोरोना (corona) संकट के कारण दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) की सीमाएं सील हैं और लोगों को आने-जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. लोगों की दिक्कत को देखते हुए सुप्रीम (Supreme) कोर्ट (court) में एक जनहित याचिका दायर की गई थी.
Supreme Court asks Union of India (UoI) to convene a meeting of representatives/officials from Uttar Pradesh, and Haryana, and to try to evolve a common policy for movement of commutersDelhi between the three states in Delhi-NCR region. pic.twitter.com/nR9qWuT5sv
— ANI (@ANI) June 4, 2020
इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को एनसीआर (NCR) क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया है. एनसीआर (NCR) के लोगों की समस्याओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम (Supreme) कोर्ट (court) ने कहा कि एनसीआर (NCR) क्षेत्र में आवाजाही के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए.
इसके लिए सभी स्टेक होल्डर मीटिंग करें और एनसीआर (NCR) क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें, जिससे एक ही पास से पूरे एनसीआर (NCR) में आवाजाही हो सके. सुप्रीम (Supreme) कोर्ट (court) ने कहा कि दिल्ली (Delhi), हरियाणा (Haryana) और उत्तर प्रदेश के एनसीआर (NCR) क्षेत्र में आवागमन के लिए एक सुसंगत नीति होनी चाहिए.
कोर्ट (court) ने कहा कि सभी राज्य इसके लिए एक समान नीति तैयार करें. एक हफ्ते के भीतर ये एक नीति तैयार हो. इसके लिए तीनो राज्यों की बैठक कराई जाए.