नई दिल्ली: देश में कोरोना (Corona) संकट अभी थमा नहीं है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना (Corona) महामारी की रोकथाम के लिए लागू गाइडलाइंस (Guidelines) की समयसीमा बढ़ा दी है।
देशभर में कोविड-19 (Covid-19) से जुड़े दिशानिर्देश अब 31 मार्च तक लागू रहेंगे। इस संदर्भ में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। पत्र में सभी राज्यों से सावधानी और सख्त निगरानी बनाए रखने की सलाह दी है।
गृह मंत्रालय ने कहा, ‘कोरोना (Corona) वायरस (Virus) से जुड़े दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। संबंधित प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है। पड़ोसी देशों से व्यापार के लिए लोगों के आने जाने और वस्तुओं के आदान-प्रदान पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
मंत्रालय ने ये भी कहा है कि देश में एक्टिव केस और नए मामलों की संख्या में पिछले कुछ महीनों की तुलना काफी गिरावट आई है। लेकिन फिर भी महामारी को पूरी तरह से दूर करने के लिए सावधानी और कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है।
क्या है कोरोना गाइडलाइंस
कोरोना (Corona) महामारी से बचाव के लिए 27 जनवरी को दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इनके अनुसार, सिनेमा हॉल और थिएटरों को दर्शकों के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य लोगों की आवाजाही और वस्तुओं की ढुलाई पर कोई रोक नहीं है। स्वीमिंग पूल को भी इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई है।
वाणिज्यिक यात्री उड़ानों की निलंबन 31 मार्च तक बढ़ा
विमानन नियामक डीजीसीए ने अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ान सेवाएं निलंबित रखने की अवधि 31 मार्च तक के लिये बढ़ा दी। कोविड-19 महामारी के कारण अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन पिछले साल 23 मार्च से निलंबित है। हालांकि चुनिंदा मार्गों पर अंतरराष्ट्रीय अनुसूचित उड़ानों को सक्षम प्राधिकरण द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर अनुमति दी जा सकती है।