केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी किया नया फरमान, कागज़ न होने पर mPrivahan app और इ-चालान का कर सकते हैं इस्तेमाल

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Indore, India - Jan. 15, 2015: Sumant Singh Kachhawa controlling traffic at White Church Road junction in Indore, India, on Thursday, January 15, 2015. (Photo by Shankar Mourya/ Hindustan Times) (with item)

देश में एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है, जिसके बाद लोगों का हजारों रुपए के चालान हो रहा है. जब वह अपनी आरसी लाइसेंस इंश्योरेंस या पीयूसी डिजिलॉकर (Digilocker) या एम परिवहन ऐप (mparivahan app) में पुलिस वालों को दिखाते हैं तो पुलिस उसको वैध नहीं मानती. उनका चालान कर रही है और जबरन परेशान कर रही है. जिसके कारण हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और सभी राज्यों की पुलिस को एक एडवाइजरी जारी की है जिसके मुताबिक अगर वाहन चालक अपने आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इन्श्योरेंस आदि जानकारी मोबाइल फ़ोन में डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप पर दिखा दे तो उसको वैध माना जाए और उनका चालान ना किया जाए. यदि वाहन चालक के पास मोबाइल नहीं है या ऐसी कोई परिस्थिति है जिसमें वह खुद अपने कागजात प्रत्यक्ष या डिजिटल रूप में पुलिस को नहीं दिखा पा रहा तो भी पुलिस उसका चालान ना करें बल्कि खुद mParivahan app या पुलिस के पास मौजूद e-challan ऐप में उस व्यक्ति की डीटेल्स देखकर वेरीफाई करे और व्यक्ति का चालान ना करे.

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