लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए लगाई गईं ज्यादातर पाबंदियां अब खत्म होने जा रही हैं। सोमवार 21 जून से यूपी में रेस्तरां और शॉपिंग मॉल (Shops, Restaurants, Malls Reopen) भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। रेस्तरां और मॉल करीब दो माह बाद खुलेंगे और वहां सिटिंग क्षमता के 50 फीसदी ( 50% Seating Capacity) ग्राहक बैठकर भोजन कर सकेंगे। वीकेंड को छोड़कर रात 9 बजे तक ये व्यावसायिक संस्थान खोले जा सकेंगे। अनलॉक की इस नई कवायद के साथ ज्यादा पाबंदियां खत्म हो जाएं, लेकिन कोविड-19 गाइडलाइन (Covid-19 Guideline) का पालन करने से जुड़ी शर्तें कायम रहेंगी।
कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) के बाहर सभी दुकानें और बाजार हफ्ते में पांच दिनों के लिए खोले जा सकेंगे। कर्फ्यू की अवधि (UP Curfew Timings) भी घटा दी गई है और अब यह 7 बजे की बजाय रात 9 बजे से सुबह सात बजे तक लागू होगे।हालांकि वीकेंड लॉकडाउन पहले की तरह जारी रहेगा। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी निजी कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। सिनेमा हॉल, स्टेडियम, जिम, स्वीमिंग पूल, स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान हालांकि बंद रहेंगे। शादी-ब्याह और अन्य आयोजनों में अधिकतम 50 मेहमानों के इकट्ठा होने की छूट रहेगी