‘मिर्जापुर’ के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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वेब सीरीज़ ‘मिर्जापुर (Mirzapu)’ के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम (Supreme) कोर्ट (Court) ने अमेज़न प्राइम और सीरीज़ के निर्माता को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने सीरीज़ में आपत्तिजनक सामग्री दिखाए जाने पर सवाल उठाया था।

इसे शहर की छवि खराब करने वाला बताया था। कोर्ट (Court) ने कहा है कि वह इस मामले की सुनवाई सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म की सामग्री पर नियंत्रण की मांग करने वाली याचिका के साथ करेगा।

यूपी के मिर्जापुर के रहने वाले सुजीत कुमार सिंह की याचिका में कहा गया था कि सीरीज़ के दोनों भाग में शहर की गलत छवि दिखाई गई है। सीरीज़ में इस्तेमाल की गई भाषा से लेकर कहानी तक में कई आपत्तिजनक बातें हैं।

याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने मामले की शुरुआत में ही यह स्वीकार किया कि सीरीज़ अब खत्म हो चुकी है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अब सुनवाई ज़रूरी नहीं। लेकिन बात सिर्फ एक सीरीज़ की नहीं है, ओटीटी प्लेटफॉर्म में लगातार विवादित सामग्री दिखाई जा रही है।

चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस याचिका को मामले में पहले से लंबित याचिका के साथ जोड़ दिया जाए।

सुप्रीम (Supreme) कोर्ट (Court) ने मिर्जापुर वेब सीरीज के निर्माताओं और अमेजन प्राइव वीडियो को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने यूपी के मिर्जापुर जिले की गलत तस्वीर पेश करने के आरोप पर मेकर्स और प्रोड्यूसर्स को नोटिस जारी किया है।

इसके अलावा इसे प्रसारित करने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो को भी तलब किया गया है। दरअसल इस वेब सीरीज के खिलाफ यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि इसमें जिले का गलत चित्रण किया गया है और इससे छवि खराब हुई है।

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में मेकर्स के खिलाफ यह कहते हुए अर्जी दी गई थी कि इस वेब सीरीज में हकीकत से परे चीजें दिखाई गई हैं और मिर्जापुर की छवि ऐसी नहीं है, जैसा दिखाया गया है।

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